University of allahabad ने जारी किया नई नियमावली
- University Hostel के लिए बनाया गया नया नियम
- University Hostel में लगेगा CCTV Camera
- University Hostel में करना होगा एक ही गेट का प्रयोग
University of allahabad ने University Hostel में अनुशासन और सकारात्मक माहौल बनाने के लिए गुरुवार को नई विस्तृत नियमावली जारी की जिसमें बताया गया है,की छात्रावास में अब किसी भी बाहरी व्यक्ति का आना वर्जित है। यह पूरी नियमावली प्रॉक्टर प्रोफेसर राकेश सिंह के दिशानिर्देश पर बनाया गया।
University Hostel में अवैध कब्जा और बाहरी लोगों को अंदर आने से रोकना के लिए यह कानून बनाया गया है। अब किसी भी बाहरी व्यक्ति को छात्रावास के अंदर आने के लिए हॉस्टल के अधीक्षक से अनुमति लेनी होगी।
Hostel को कभी भी अचानक चेक किया जा सकता है। जिसमें प्रशासन (पुलिस) भी उनके साथ रहेगी। इस दौरान अगर कोई बाहरी व्यक्ति हॉस्टल में पाया जाता है,तो उनसे घुसबैठिया समझा जाएगा और उसपर मुकदमा कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
University Hostel में लगेगा उच्च गुणवत्ता वाले CCTV
University Hostel में अनुशासन को बनाए रखने के लिए अब छात्रावास में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। ताकि कोई बाहरी व्यक्ति छात्रावास के अंदर न आ सके और किसी भी बाहरी व्यक्ति को अवैध रूप से अंदर आने पर रोक लगाया जा सके।
University Hostel के मुख्य स्थान जैसे आने जाने वाले रास्ते, गलियारों, कॉमन हॉल में लगेगा कैमरा जिसमें पिछले 30 दिनों का रिकॉर्डिंग स्टोर रहेगा और हर हफ्ते उनका निरीछड़ किया किया जाएगा।
University Hostel में एक ही रस्ते का करना होगा प्रयोग
छात्रावास की सुरक्षा को देखते हुए, नियमावली में जारी किया गया, हॉस्टल में आने जाने के लिए अब केवल एक ही गेट का करना होगा प्रयोग अन्य गेट को बंद कर दिया जाएगा या फिर उनकर निगरानी रखी जाएगी। ताकि कोई अवैध व्यक्ति दूसरे गेट से अंदर न आ सके ताकि छात्रावास को किसी भी बाहरी व्यक्ति से हानि पहुंचाने से रोका जा सके।
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